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Rashtriya Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सरकार ने शुरू कर दी है यदि आपके घर में एक ही मुखिया कमाने वाला था जिसकी उम्र 59 वर्ष या उससे काम थी और उसकी मृत्यु हो गई है तो सरकार ने उनके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है जिसके तहत मृतक के आश्रितों को 30,000 रूपए देने का प्रावधान है।
आवेदक की आय
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदक यानि कि आपकी आय गरीबी रेखा के नीचे की होनी चाहिए जिसका मतलब यदि आप शहर में रहते हैं और आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी आय 56450 रूपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए और यदि आप किसी गाँव में रहते हैं तो आपकी आय 46080 रूपए प्रतिवर्ष से काम होनी चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के आवेदन की तिथि
आवेदन की तिथि मृतक की मृत्यु से एक वर्ष के बीच तक ही मान्य है मतलब यदि आपके मुखिया की मृत्यु को अभी एक वर्ष नही हुआ है तब ही आप इसके पात्र हैं।
धनराशि का समय
आपके आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर आपके दिए हुए राष्ट्रीय बैंक के खाते में आ जायेंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- आवेदक की फोटो
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्कैन किये हुए सिग्नेचर
- मृतक का उसके उम्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र जैसे कि उसका आधार या ऐसा प्रमाण पत्र जिसमे उसकी उम्र लिखी हुई हो
याद रहे सिर्फ राष्ट्रीय बैंक की पासबुक ही मान्य होगी किसी भी सहकारी बैंक का खाता अमान्य होगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है या यहाँ क्लिक करना है
जिसके बाद आपको यह पेज मिलेगा
नया पंजीकरण पर क्लिक करना है
फिर नया पेज खुलने के बाद आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है
उसके बाद आपको शहरी या ग्रामीण पर क्लिक करना है जहाँ से भी आप हो
यदि आप शहरी हो तो आपको शहर ,वार्ड संख्या ,और अपना पता भरना है साथ ही अपनी फोटो भी अपलोड करनी है
इसके निचे आपको 1 नंबर पर अपना पूरा नाम और बाकी जानकारी भरनी है
2 नंबर पर आप अपने खाते की डिटेल्स भर दे और पासबुक अपलोड कर दें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है सावधानी से भरें।
इसके बाद 3 नंबर पर आपको मृतक से सम्बंधित जानकारी देनी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी उपलोड करनी है साथ ही अपना आय प्रमाण पत्र और अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है।
इसके बाद आप वेरीफाई कोड डालकर छोटे से बॉक्स पर क्लीक कर दीजिये उसके बाद ही सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा।
फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकल लीजिये और अपने जिले के जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 3 दिनों के अंदर जमा कर दीजिये वहां से आपको एक रशीद प्राप्त होगी जो आगे आपके काम आएगी।
फॉर्म जमा होने के 45 दिनों के अंदर आपके बैंक में पैसा आ जायेगा।